अहरौला (आजमगढ़) : कोरोना वायरस को देखते हुए प्रदेश सरकार निर्माण श्रमिकों को दैवी आपदा के लिए आर्थिक सहायता योजना के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूर को प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता देगी। मनरेगा मजदूरों में जो 90 दिन का कार्य दिवस पूरा किए हों, उनको श्रम विभाग में पंजीकृत कर सहायता का लाभ दिया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 20 किलो गेहूं व 10 किलो चावल देने का आदेश है। ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने वाले ठेला, खोमचा, रिक्शा व फेरी वालों की पहचान ग्राम पंचायत अधिकारी गांव-गांव जाकर करेंगे और इसकी रिपोर्ट बीडीओ को देंगे। इन सभी को 1000 रुपये की सहायता राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम प्रधानों से गांव में गरीब पात्र व्यक्तियों की सूची मांग रहे हैं और जो भी व्यक्ति गांव में बाहर से आ रहा है उसकी सूचना भी मांग रहे हैं। जिससे कोरोना वायरस से लोगों को बचाया जा सके।
श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूर को प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता देगी